The Current Scenario
--:--:-- | Loading...
🔴 भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को सैकड़ों मीटर तक घसीटा     🔴 चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत अंतर्विषयक सहयोग की आवश्यकता : प्रो. रविचंद्रन वी. कुलपति     🔴 कोमल पंत की कविता को मिला “श्री राम सम्मान”     🔴 सभी भाषाएँ समान हैं, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए: प्रोफेसर हरप्रीत कौर     🔴 हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट पर कार्यशाला- आयोजन     🔴 कुल 1,54,656 मामलों का निपटारा किया गया तथा दिल्ली भर में 1,26,399 ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर बनाया रिकॉर्ड     🔴 कड़ी मेहनत और निरंतर सीख ही सफलता की कुंजी : प्रो. अनिल डी. सहस्रबुद्धे अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड     🔴 के. आर. एम. यू. के 7वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीयप्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष प्रो अनिल डी. सहस्रबुद्धे होंगे मुख्य अतिथि     🔴 DPSRU में 'भूमि सुपोषण संगोष्ठी 2026' का आयोजन: मृदा स्वास्थ्य से विकसित भारत की ओर एक कदम     🔴 विक्रम राठौड़ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, के सलाहकार जनसंपर्क मनोनीत    
accident Airlines Animals Business Crime Economy Education Entertainment Environment Festival Health Inspection International law Local National Nature Politics Research social Social media Sports Technology walfare Weather

पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने एलाइड हेल्थ कोर्स में हलफनामा गायब होने पर इंदर गुजराल यूनिवर्सिटी के वी‑सी को लगाई फटकार

Crime   •   👁 16 views   •   22 Jan 2026
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने एलाइड हेल्थ कोर्स में हलफनामा गायब होने पर इंदर गुजराल यूनिवर्सिटी के वी‑सी को लगाई फटकार
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इंदर कुमार गुजराल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (IKGPTU) के वीस‡ (Vice‑Chancellor) को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि एलाइड हेल्थ कोर्स से जुड़ी एक याचिका में आवश्यक हलफनामा (affidavit) समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस मामले में यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने आदेशों के पालन में लापरवाही का दोषी पाया और उसे स्पष्ट जवाब देने को कहा।
केस एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा नियामक (NCAHP) निर्देशों के बावजूद कुछ एलाइड हेल्थ कोर्सों को अवैध रूप से संबद्ध (affiliate) किया था। हाई कोर्ट ने पहले भी यूनिवर्सिटी से कहा था कि वह हलफनामा दाखिल करे और बयान दे कि उसने कैसे और कब संबंधित आदेश प्राप्त किए तथा उसके अनुसार कार्रवाई की। हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हलफनामा प्रस्तुत न होने पर वी‑सी और प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की और बताया कि इससे कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से न लेने का संकेत मिलता है।
कोर्ट ने रजिस्टार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा और कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आदेशों का पालन करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अगर आगे भी आदेशों के पालन में देरी या लापरवाही पाई जाती है, तो कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी पर जुर्माना या निर्देश हो सकते हैं।
विशेष रूप से अदालत ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वह आदेशों को समयबद्ध ढंग से पूरा करे, ताकि छात्रों के हितों को सुनिश्चित किया जा सके और शैक्षणिक अधिकारों का हनन न हो। हाई कोर्ट ने आगे सभी संबंधित पक्षों को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और आगामी सुनवाई में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं।
👉 संक्षेप में: पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने एलाइड हेल्थ कोर्स केस में आदेशों का पालन न करने पर IKGPTU के वी‑सी को फटकार लगाई, और स्पष्ट कहा कि आवश्यक हलफनामा और जवाब समय से देना प्रशासन की जिम्मेदारी है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई संभव है।