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दिल्ली-न्यूयॉर्क फ्लाइट पर खराब अनुभव: कंज्यूमर कोर्ट ने यात्री को एयर इंडिया से 1.5 लाख रुपये दिलाए

Airlines  •  👁 16 views  •  24 Jan 2026
दिल्ली-न्यूयॉर्क फ्लाइट पर खराब अनुभव: कंज्यूमर कोर्ट ने यात्री को एयर इंडिया से 1.5 लाख रुपये दिलाए
नई दिल्ली — एक यात्री ने दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट पर बेहद खराब यात्रा अनुभव का सामना किया और इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लिया। अदालत ने यात्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 1.5 लाख रुपये का मुआवज़ा एयरलाइन को भुगतान करने का आदेश दिया। यह मामला एयर ट्रैवल और उपभोक्ता अधिकारों के लिए मिसाल बन गया है।
यात्री ने अपनी शिकायत में कहा कि फ्लाइट में अनावश्यक देरी, खराब सेवा और सीट कंफर्ट की कमी के कारण यात्रा बेहद तनावपूर्ण और असुविधाजनक रही। साथ ही, उसे बोर्डिंग और सीट अलॉटमेंट में गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, जिससे लंबा समय इंतजार करना पड़ा और यात्रा का अनुभव खराब हुआ। यात्री ने एयरलाइन से समस्या का समाधान और मुआवजा मांगने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं पाया।
कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइन के दावों और यात्री की शिकायत का विस्तृत साक्ष्य और डॉक्यूमेंटेशन खंगाला। अदालत ने पाया कि एयर इंडिया ने यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाओं और सेवा गुणवत्ता का उल्लंघन किया, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत स्पष्ट रूप से उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने कहा कि एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि वह अपने यात्रियों को सुरक्षित, समय पर और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करे।
कोर्ट ने आदेश दिया कि एयर इंडिया यात्री को 1.5 लाख रुपये का मुआवज़ा 60 दिन के भीतर भुगतान करे। यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और न्याय पाने का प्रेरक उदाहरण बन गया है।
📌 निष्कर्ष: यह मामला दर्शाता है कि यात्रियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। एयरलाइन कंपनियां अपने यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षित सेवा प्रदान करने की जिम्मेदार हैं। अगर कोई उपभोक्ता असुविधा या नुकसान का सामना करता है, तो कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंचकर मुआवजा हासिल करना संभव है। यह एयर इंडिया केस ऐसे यात्रियों के लिए मिसाल बन गया है, जो अपनी शिकायतों का न्यायसंगत समाधान चाहते हैं।