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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बच्चे पर हमला करने के आरोपी को जमानत देने से किया इंकार

Crime   •   👁 24 views   •   28 Jan 2026
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बच्चे पर हमला करने के आरोपी को जमानत देने से किया इंकार
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में 61 साल के व्यक्ति को बच्चे पर हमला करने के मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी ने समाज और पीड़ित परिवार का भरोसा तोड़ा है, और इस मामले में जमानत देना उचित नहीं होगा।
मामले के अनुसार, आरोपी ने एक नाबालिग बच्चे पर जानलेवा हमला किया था, जिससे बच्चे को शारीरिक चोटें और मानसिक आघात पहुंचा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि सुरक्षा और न्याय के हित में जमानत अस्वीकार करना जरूरी है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी बताया कि आरोपी की उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी, सामाजिक सुरक्षा और पीड़ित की सुरक्षा सर्वोपरि है। अदालत ने कहा कि अपराध का भारी और गंभीर स्वरूप जमानत देने के पक्ष में नहीं है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों पर होने वाले हिंसात्मक हमलों में अदालत का यह रुख उदाहरणात्मक है। इससे समाज में यह संदेश जाता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध गंभीर कानूनी कार्रवाई का विषय हैं और न्याय में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ कि हिमाचल प्रदेश न्यायपालिका बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और ऐसे मामलों में सख्ती से कार्यवाही करती है।
अदालत का यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की उम्मीद को मजबूत करता है, बल्कि पूरे समाज में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने में मदद करता है।