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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय का बड़ा फैसला: चोरी व आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त पंकज कुमार सिंह को कुल कई धाराओं में सश्रम कारावास व जुर्माना

Crime   •   👁 26 views   •   30 Jan 2026
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय का बड़ा फैसला: चोरी व आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त पंकज कुमार सिंह को कुल कई धाराओं में सश्रम कारावास व जुर्माना
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मदनपुर थाना कांड संख्या 490/23, टीआर 2285/25 में फैसला सुनाते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त पंकज कुमार सिंह, निवासी घोड़ातारा ओबरा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माना लगाया है।
न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार अभियुक्त को भादंवि धारा 379 (चोरी) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 2500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं धारा 411 (चोरी का माल रखने) के अंतर्गत भी तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 2500 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट के तहत भी अभियुक्त को दोषी पाया गया। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)a में दो वर्ष छह माह का साधारण कारावास और 2500 रुपये जुर्माना, जबकि धारा 26 में दो वर्ष छह माह का साधारण कारावास एवं 2500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 07 गवाहों की गवाही कराई गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने जप्त किए गए साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसमें एक लोहे का लोडेड देशी कट्टा और अन्य आपत्तिजनक सामग्री शामिल थी।
न्यायालय के इस फैसले को अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे निर्णयों से कानून का भय अपराधियों में बना रहेगा।