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नाज़ुक स्वास्थ्य के आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल को दी जमानत

Crime   •   👁 19 views   •   05 Feb 2026
नाज़ुक स्वास्थ्य के आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल को दी जमानत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने यह फैसला उनके नाज़ुक और लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुनाया। यह मामला राज्य की राजनीति में पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सतीश कृष्णा सैल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि विधायक ने अवैध रूप से अर्जित धन को अलग-अलग माध्यमों से वैध बनाने की कोशिश की। इस मामले में वे पिछले कई महीनों से न्यायिक हिरासत में थे।
सुनवाई के दौरान सतीश कृष्णा सैल की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि उनकी तबीयत बेहद नाज़ुक है और उन्हें गंभीर चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी यह स्पष्ट किया गया कि लंबे समय तक जेल में रहना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर जमानत देने का फैसला लिया।
हालांकि, अदालत ने जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। विधायक को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और बिना अनुमति राज्य से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा, वे किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे।
इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं कि क्या स्वास्थ्य के आधार पर ऐसे मामलों में राहत देना सही है। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा में बना रह सकता है।