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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने BBMB की पेड़ काटने की अर्जी पर 3 हफ्ते में फैसला लेने को कहा, NHAI प्रोजेक्ट्स को मिली शर्तों के साथ मंज़ूरी

Crime   •   👁 26 views   •   23 Jan 2026
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने BBMB की पेड़ काटने की अर्जी पर 3 हफ्ते में फैसला लेने को कहा, NHAI प्रोजेक्ट्स को मिली शर्तों के साथ मंज़ूरी
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में BBMB (बैराज बोर्ड ऑफ इंडिया) की पेड़ काटने की अर्जी पर पंजाब सरकार को तीन हफ्ते के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कुछ प्रोजेक्ट्स को शर्तों के साथ मंज़ूरी दे दी है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेड़ काटने से जुड़े मामलों में पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का पूरा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि पर्यावरणीय नुकसान न्यूनतम हो।
NHAI प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देते समय कोर्ट ने कुछ शर्तें और पर्यावरण सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं। इन शर्तों के अनुसार, परियोजना अधिकारियों को पेड़ों की कटाई का रिकॉर्ड रखना, वनीकरण और रीक्लेमेशन करना, और स्थानीय समुदाय की राय लेना अनिवार्य होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने राज्य सरकार और परियोजना प्राधिकरण को सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया है।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पर्यावरणीय संरक्षण को गंभीरता से ले रही है, साथ ही विकास परियोजनाओं को भी आगे बढ़ने की अनुमति दे रही है। अब तीन हफ्ते के भीतर पंजाब सरकार का निर्णय आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।