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हाईकोर्ट ने रिश्वत मांगने वाले वकील को जमानत देने से किया इनकार, कहा – 'अपमानजनक हरकत'

Crime   •   👁 26 views   •   06 Feb 2026
हाईकोर्ट ने रिश्वत मांगने वाले वकील को जमानत देने से किया इनकार, कहा – 'अपमानजनक हरकत'
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस वकील को जमानत देने से साफ़ इंकार कर दिया है, जिस पर आरोप है कि उसने एक ज्यूडिशियल ऑफिसर को प्रभावित करने के लिए 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का प्रयास किया था। अदालत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसे एक “अपमानजनक हरकत” करार दिया।
सूत्रों के अनुसार, वकील पर आरोप है कि उसने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए ज्यूडिशियल अधिकारी से रिश्वत मांगी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का कृत्य न्यायिक प्रणाली की साख और विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि ऐसे आरोपियों को जमानत मिलती है, तो इससे कानून और न्याय की गरिमा पर प्रश्न उठ सकते हैं। इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों को दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
विशेषज्ञों के अनुसार, ज्यूडिशियल अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास एक गंभीर अपराध है, और इसके लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रणाली में रिश्वत और प्रभाव डालने की कोशिशों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस मामले में पंजाब पुलिस पहले ही आरोपी वकील के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, और जांच जारी है। अब हाईकोर्ट का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि जांच प्रक्रिया बिना किसी बाहरी दबाव के पूरी की जा सके।
वकील की जमानत खारिज होने के बाद, न्यायिक प्रक्रिया और कानून के प्रति सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण संदेश गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से कानून व्यवस्था में सख्ती और निष्पक्षता का संदेश मिलेगा।