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सुप्रीम कोर्ट ने जियोस्टार की CCI जांच रोकने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

law  •  👁 11 views  •  27 Jan 2026
सुप्रीम कोर्ट ने जियोस्टार की CCI जांच रोकने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल में दबदबे वाली स्थिति के दुरुपयोग (Abuse of Dominance) के मामले में कॉम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच के खिलाफ जियोस्टार की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि CCI के तहत चल रही जांच पर अदालत फिलहाल रोक नहीं लगाएगी और कंपनी को जांच प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।
जियोस्टार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि CCI की जांच अनुचित और एकतरफा है, और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। कंपनी का यह भी कहना था कि जांच प्रक्रिया में कंपनी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना आवश्यक है, और जांच पूरी होने तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय CCI के अधिकार और स्वतंत्र जांच प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है। कॉम्पटीशन कानून के तहत, बाजार में दबदबे का दुरुपयोग रोकना और उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा करना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम यह संदेश देता है कि कानूनी जांच में राजनीतिक या कॉर्पोरेट दबाव के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
जियोस्टार के खिलाफ CCI की जांच का संबंध केरल में बाजार में कंपनी के दबदबे और प्रतिस्पर्धात्मक अनुचित प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या कंपनी ने प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है और बाजार में अन्य कंपनियों के लिए असमान स्थिति उत्पन्न की है।
इस फैसले से स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट मामलों में कानून और नियामक संस्थाओं की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। जियोस्टार को अब CCI जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा और जांच पूरी होने के बाद ही अदालत में कोई विशेष राहत मांगी जा सकती है।