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गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू के अहमदाबाद आश्रम तोड़ने की इजाज़त दी, 45,000 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन लौटाने का आदेश

law  •  👁 7 views  •  05 Feb 2026
गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू के अहमदाबाद आश्रम तोड़ने की इजाज़त दी, 45,000 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन लौटाने का आदेश
गुजरात के अहमदाबाद में स्थित आसाराम बापू के आश्रम को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वे आश्रम से 45,000 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन वापस लें। कोर्ट ने यह निर्णय आश्रम के सरकारी जमीन के अनाधिकृत कब्ज़े के मामले में सुनाया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन का अवैध उपयोग और कब्ज़ा किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा किया गया हो, तो उसे तुरंत वापस किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को आश्रम को तोड़ने और जमीन कब्ज़े से मुक्त कराने का अधिकार भी दिया।
विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय कानून के शासन और संपत्ति अधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि किसी भी मामले में धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी कानूनी प्रक्रिया और सरकारी संपत्ति का संरक्षण प्राथमिकता में होना चाहिए।
राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद आश्रम को खाली कराने और जमीन लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन ने कहा कि यह कार्य शांति और सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा ताकि किसी तरह की हिंसा या विवाद उत्पन्न न हो।
यह मामला न केवल संपत्ति और कानून के दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक संस्थाओं की जवाबदेही के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य में अन्य धार्मिक संस्थाओं और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों के लिए मूल्यवान नज़ीर हो सकता है।