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"अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का आदेश दिया"

law  •  👁 9 views  •  04 Feb 2026
"अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का आदेश दिया"
सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी और मिलीभगत के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने का आदेश दिया है। यह फैसला देश के बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है।
मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें कहा गया है कि रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों ने बैंकों से लिए गए बड़े कर्ज़ का दुरुपयोग किया और इसमें कुछ बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत भी शामिल हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति गंभीर है और इसका असर सार्वजनिक धन और बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SIT जांच का उद्देश्य सच्चाई सामने लाना और यह सुनिश्चित करना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबारी क्यों न हो।
इस आदेश के बाद अब SIT मामले से जुड़े कर्ज़, लेन-देन, बैंक स्वीकृतियों और संभावित मिलीभगत की जांच करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जांच न सिर्फ रिलायंस ग्रुप के लिए, बल्कि पूरे कॉरपोरेट और बैंकिंग सिस्टम के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है।
हालांकि, रिलायंस ग्रुप की ओर से अब तक इस आदेश पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कानूनी जानकारों का कहना है कि SIT जांच के नतीजे आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह संदेश देता है कि बैंक धोखाधड़ी और कॉरपोरेट अनियमितताओं के मामलों में न्यायपालिका सख्त रुख अपनाने को तैयार है।