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पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, आखिरी तारीख कल; विस्तार पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं

National  •  👁 19 views  •  30 Jan 2026
पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, आखिरी तारीख कल; विस्तार पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं
पंजाब की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने वाले हजारों लोगों के लिए एक अहम प्रशासनिक सूचना सामने आई है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्थित प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और इसकी अंतिम तारीख कल निर्धारित की गई है। अब तक सरकार की ओर से तारीख बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है, जिससे लोगों में असमंजस और चिंता का माहौल है।
प्रशासन के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मौजूद संपत्तियों का कानूनी रिकॉर्ड स्पष्ट करना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और भविष्य में प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को कम करना है। जिन संपत्तियों का समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें लेकर आगे चलकर कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें सामने आ सकती हैं।
कई सोसाइटी निवासियों का कहना है कि उन्हें प्रक्रिया की जानकारी देर से मिली, जबकि कुछ लोग दस्तावेज़ों की कमी या तकनीकी समस्याओं के कारण रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक समय-सीमा बढ़ाने को लेकर कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।
कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियत तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें जुर्माना, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर रोक या अन्य कानूनी अड़चनें शामिल हो सकती हैं। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे आज ही आवश्यक दस्तावेज़ पूरे कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन न सिर्फ स्वामित्व को मजबूत करता है, बल्कि बैंक लोन, बिक्री और विरासत से जुड़े मामलों में भी जरूरी होता है। ऐसे में आखिरी समय तक इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है।
अब सबकी नजरें सरकार और कोऑपरेटिव विभाग पर टिकी हैं कि क्या आखिरी वक्त में तारीख बढ़ाने का फैसला लिया जाता है या नहीं। फिलहाल, आधिकारिक तौर पर कल ही अंतिम दिन माना जा रहा है।